सोमवार, 11 जुलाई 2016

भारतीय पैनल कोड में धाराओ का मतलब

धारा 307 = हत्या की कोशिश
धारा 302 =हत्या का दंड
*धारा 376 = बलात्कार
*धारा 395 = डकैती
*धारा 377= अप्राकृतिक कृत्य
*धारा 396= डकैती के दौरान हत्या
*धारा 120= षडयंत्र रचना
*धारा 365= अपहरण
*धारा 201= सबूत मिटाना
*धारा 34= सामान आशय
*धारा 412= छीना झपटी
*धारा 378= चोरी
*धारा 141=विधि विरुद्ध जमाव
*धारा 191= मिथ्या साक्ष्य देना
*धारा 300= हत्या करना
*धारा 309= आत्महत्या की कोशिश*
*धारा 310= ठगी करना
*धारा 312= गर्भपात करना
*धारा 351= हमला करना
*धारा 354= स्त्री लज्जाभंग
*धारा 362= अपहरण
*धारा 415= छल करना
*धारा 445= गृहभेदंन
*धारा 494= पति/पत्नी के जीवनकाल में पुनःविवाह
*धारा 499= मानहानि
*धारा 511= आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड।
*शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी ये जानकारी जान सकें...
*या
*भारतीय दंड संहिता
*या
*भारतीय दंड विधान
*या
*(I. P. C)
♦ *प्रस्तावना
*धारा - 1 =संहिता का नाम और विस्तार।
♦ *साधारण स्पष्टीकरण
*धारा - 21= लोक सेवक।
*धारा - 34 सामान आशय।
*धारा - 52 = सद् भावपूर्ण।
*धारा - 52. क = संश्रय।
♦ *साधारण अपवाद
*धारा - 76 तथ्य की भूल के कारण अपराध (विधि द्वारा आबद्ध )।*
*धारा - 79 = तथ्य की भूल के कारण अपराध (विधि द्वारा न्यायनुमतः)।*
*धारा - 81 =यदि बड़ी हानि रोकने के लिए छोटी हानि करना अपराध नही।*
*धारा - 82 = 7 वर्ष से कम शिशु का अपराध नही।*
*धारा - 83 = 7-12 वर्ष के बीच अपराध नही (यदि अपरिपक्व हो)।*
*धारा - 84 = पागल द्वारा अपराध नही है।*
*धारा - 85 =मद्यपान में अपराध नही (इच्छा के विरुद्ध मद्यपान )।*
*धारा - 86 = मद्यपान में अपराध (इच्छा से, बिना ज्ञान के )।*
♦ *प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार* ♦
*धारा - 96 = आत्मरक्षा में अपराध नही है।*
*धारा - 97 = अपना व दूसरे के शरीर, चोरी, लूट व रिष्टी में आत्मरक्षा का अधिकार।*
*धारा - 98 = पागल व बच्चों के हमले पर आत्मरक्षा का अधिकार।*
*धारा - 99 = आत्मरक्षा के अधिकार के बन्धन।*
*धारा - 100 = आत्मरक्षा में मृत्यु कारित करना (1. मृत्यु होने की आशंका हो। 2. गम्भीर चोट की आशंका हो 3. बलात्कार के हमले पर 4. प्रकृति के विरुद्ध काम - तृष्णा करने पर 5.व्यपहरन में 6. कहीं पर बंद हो और वहा से छूटने के लिए 7. अम्लीय हमले पर)।*
*धारा - 101 = आत्मरक्षा में मृत्यु से भिन्न कोई चोट मारने का अधिकार।*
*धारा - 102 = आत्मरक्षा का अधिकार का प्रारंभ और बना रहना।*
*धारा - 103 = सम्पति की प्रतिरक्षा में मृत्युकारित करने का अधिकार (1.रात्री ग्रह भेदन 2. मानव के रहने वाले जगह पर रिष्टी (आग लगाना) 3. ग्रह-अतिचार में)।*
*धारा - 104 = आत्मरक्षा में मृत्यु से भिन्न कोई चोट पहुंचाने का अधिकार (सम्पत्ति के लिए )।*
*धारा - 106 = आत्मरक्षा में निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुचाने का अधिकार।*
♦ *आपराधिक षडयंत्र* ♦
*धारा - 120.क = आपराधिक षड़यंत्र की परिभाषा (दो या दो से अधिक लोग रचे)।*
*धारा - 120.ख = आपराधिक षड्यंत्र का दण्ड।*
♦ *सरकार के विरुद्ध अपराध* ♦
*धारा - 121 = सरकार के विरुद्ध युध्द, प्रयत्न, दुष्प्रेरण करना।*
*धारा - 121.क = धारा - 121 का षड़यंत्र करना।*
*धारा - 122 = सरकार के विरुद्ध करने के आशय से युद्ध के सामान इकठ्ठा करना।*
*धारा - 123 = युध्द की होने वाली घटना को सफल बनाने के आशय से छिपाना।*
*धारा - 124 = किसी विधिपूर्वक शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश या प्रयोग करने या अवरोध करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला।*
*धारा - 124.क = राजद्रोह।*
♦ *लोक अशांति के अपराध* ♦
*धारा - 141 = विधि विरुद्ध जमाव (पाँच या ज्यादा )।*
*धारा - 142 = विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना।*
*धारा - 143 = दण्ड।*
*धारा - 144 = घातक हत्यार लेकर जमाव में सम्मिलित होना।*
*धारा - 149 = विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना (सामान उद्देश्य हो)।*
*धारा - 151 = पाँच या से अधिक लोगों को बिखर जाने का आदेश देने के बाद भी बना रहना।*
*धारा - 153 = किसी धर्म, वर्ग, भाषा, स्थान, या समूह के आधार पर सौहार्द बिगाड़ने का कार्य करना।*
*धारा - 159 = दंगा (दो या अधिक लोग लड़कर लोक शान्ति में विध्न डाले)।*
*धारा - 160 = दगें का दण्ड।*
♦ *लोक सेवकों के अपराध* ♦
*धारा - 166 = लोक सेवक सरकारी काम न करें किसी को नुकसान पहुंचाने के आशय से।*
*धारा - 166.क = कोई लोक जानते हुए सरकारी कार्य की अपेक्षा करना।*
*धारा - 166.ख = किसी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में पीड़ित का उपचार न करना (अपराधी केवल संस्थान का मुख्य होगा)।*
*धारा - 177 = जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक को जो आबद्ध होते झूठी सूचना दे।*
♦ *लोक सेवक के प्राधिकार की अवमानना* ♦
*धारा - 182 = कोई व्यक्ति लोक सेवक को झूठी सूचना दे दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए।*
*धारा - 186 = लोक सेवक के सरकारी कार्य में बाधा डालना।*
*धारा - 187 = यदि कोई लोक सेवक के द्वारा सहायता मांगने पर न दे और वह आबद्ध हो।*
*धारा - 188 = कोई व्यक्ति लोक सेवक की आदेश का पालन न करें जब वह काम विधिपूर्वक हो।*
♦ *झूठे साक्ष्य का अपराध* ♦
*धारा - 201 = अपराध के साक्ष्य को छिपाना अपराधी को बचाने के आशय से।*
*धारा - 212 = अपराधी को अपराध करने के बाद बचाने के लिए संश्रय देना, जानते हुए। (पति-पत्नी पर लागू नहीं)।*
*धारा - 216 = अपराधी को संश्रय देना। जब पकड़ने का आदेश या दोष सिद्ध हो (पति-पत्नी पर लागू नहीं)।*
*धारा-216.क = लुटेरे या डाकुओं को संश्रय जानकर देना (पति-पत्नी पर लागू नहीं )।*
*धारा - 223 = लोक सेवक की लापरवाही से अभिरक्षा में से अपराधी का भाग जाना।*
*धारा - 224 = अपराधी स्वयं पकडे़ जाने का प्रतिरोध करना, बाधा डालना, निकल भागने का प्रयास करना।*
*धारा - 225 = अपराधी का कोई अन्य लोगों द्वारा पकडे़ जाने का प्रतिरोध करना, बाधा डालना, निकल भागने का प्रयास करना।*
♦ *लोक स्वास्थ्य, सुविधा, सदाचार पर अपराध* ♦
*धारा - 268 = लोक न्यून्सेस (कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करें जिससे लोक सेवक, जनसाधारण को या सम्पति को संकट, क्षोभ, क्षति, बाधा करें)।*
*धारा - 269 = ऐसा विधि विरुद्ध या लापरवाही से संक्रमण फैलाना।*
*धारा - 268 = लोक न्यून्सेस (कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करे जिससे लोक सेवक, जनसाधारण को या सम्पति को संकट, क्षोभ, क्षति, बाधा करें)।*
*धारा - 269 = ऐसा विधि विरुद्ध या लापरवाही से संक्रमण फैलाना।*
*धारा - 272 = खाद्य पदार्थों में विक्रय के लिए अपमिश्रण मिलाना जानते हुए।*
*धारा - 277 = किसी लोक (सार्वजनिक) जल स्त्रोत को गंदा जानते हुए करना।*
*धारा - 278 = वायु मण्डल को दूषित करना जानते हुए।*
*धारा - 292 = अश्लील सामग्री का विक्रय, आयात, निर्यात या किराए पर देना (लोकहित में, ऐतिहासिक, धार्मिक, स्मारक या पुरातत्व में लागू नहीं)।*
*धारा - 293 = तरूण व्यक्ति (-20 वर्ष ) तक अश्लील सामग्री किसी भी तरह पहुंचाना।*
♦ *धर्म से संबंधित अपराध* ♦
*धारा - 295 = किसी धर्म के लोगों का अपमान के आशय से पूजा के स्थान को क्षतिग्रस्त या अपवित्र करना।*
*धारा - 295.क = द्वेषपूर्ण कार्य जो किसी धर्म के धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय किया हो (लेख से, चित्र से, सकेंत से आदि)।*
♦ *मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध* ♦
*धारा - 299 = आपराधिक मानव वध करना।*
*धारा - 300 = हत्या (murder)।*
*धारा - 301 = जिस व्यक्ति को मारने का इरादा था लेकिन दूसरे को मार दिया। यह हत्या होगी।*
*धारा - 302 = हत्या का दण्ड (मृत्यु दण्ड या कठोर या सादा अजीवन कारावास और जुर्माना)।*
*धारा - 303 = अजीवन कारावास सिद्ध दोष, पुनः हत्या करना। मृत्यु दण्ड।*
*धारा - 304 = हत्या की कोटि में न आने वाले अपराधिक मानव वध।*
*धारा - 304. क = लापरवाही (उपेक्षा) से मृत्यु कारित करना। (कठोर या सादा कारावास दो वर्ष या जुर्माना या दोनों)।*
*धारा - 304. ख = दहेज हत्या (विवाह के सात साल के पहले)।*
*धारा - 306 = कोई व्यक्ति आत्महत्या करें तो जो ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करें, उकसाये।*
*धारा - 307 = मृत्यु कारित करने के आशय से मृत्यु कारित करने का असफल प्रयास करना (302 का असफल होना)।*
*धारा - 308 = 304 का असफल प्रयास करना।*
♦ *चोट पहुंचाने के अपराध* ♦
*धारा - 319 = किसी व्यक्ति को साधारण क्षति या चोट पहुंचाने।*
*धारा - 320 = किसी व्यक्ति को गम्भीर चोट पहुंचाना (1.पुंसत्वहर 2.दृष्टि का स्थायी विच्छेद करना 3.श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद करना 4. किसी अंग या जोड़ का विच्छेद करना 5.जो चोट बीस दिन तक असहनीय हो 6.किसी अंग का स्थायी हासिल 7. सिर में गंभीर चोट) आदि।*
*धारा - 321 = स्वेच्छा से उपहति (चोट) पहुंचाना।*
*धारा - 322 = स्वेच्छा से घोर उपहति (गम्भीर चोट) पहुंचाना।*
*धारा - 323 = 321 का दण्ड (एक वर्ष या जुर्माना (-1000) या दोनों)।*
*धारा - 324 = खतरनाक हत्यार या आयुद्ध द्वारा स्वेच्छा से चोट पहुंचाना।*
*धारा - 325 = 322 का दण्ड (सात वर्ष और जुर्माना)।*
*धारा - 326 = खतरनाक हत्यार या आयुद्ध द्वारा स्वेच्छा से गम्भीर चोट पहुंचाना।*
*धारा - 326.क = अम्ल आदि का प्रयोग करके आशिंक या गम्भीर चोट स्वेच्छा से पहुंचाना।*
*धारा - 326.ख = अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का प्रयास करना।*
*धारा - 330 = किसी को किसी भी बात पर जबरदस्ती संस्वीकृति (कुबूल) कराना।*
*धारा - 332 = कोई लोक सेवक किसी को भी अपनी ड्यूटी पर चोट स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है।*
*धारा - 333 = कोई लोक सेवक किसी को भी अपनी ड्यूटी पर गम्भीर चोट पहुंचाता है।*
*धारा - 339 = सदोष अवरोधे (किसी मार्ग में जाने से रोकना जहां अधिकार हो स्वेच्छा से)।*
*धारा - 340 = किसी व्यक्ति को बिना सहमति के बिना बल के या बल से रोक कर रखे।*
*धारा - 341 = धारा - 339 का दण्ड (एक महीने का सादा कारावास या 500 रु० तक का जुर्माना या दोनों)।*
*धारा - 342 = धारा - 340 का दण्ड (सादा या कठोर एक वर्ष का कारावास या 1000 रु० तक का जुर्माना या दोनों)।*
*धारा - 350 = किसी व्यक्ति पर उसकी बिना सहमति के व अपनी स्वेच्छा से बल प्रयोग करना (.धक्का देना 2.थप्पड़ मारना 2.पत्थर मारना आदि)।*
*धारा - 351 = हमला करना.*
*कृपया शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी ये जानकारी जान सकें...*

17 points that you must always keep in your mind

1) जो आपसे दिल से बात करता है उसे कभी दिमाग से जवाब मत देना।
2) एक साल मे 50 मित्र बनाना आम बात है 50 साल तक एक मित्र से मित्रता निभाना खास बात है।
3) एक वक्त था जब हम सोचते थे कि हमारा भी वक्त आएगा और एक ये वक्त है कि हम सोचते है कि हम सोचते है कि वो भी क्या वक्त था।
4) एक मिनट मे जिन्दगी नही बदलती पर एक मिनट सोच कर लिखा फैसला पूरी जिन्दगी बदल देता है।
5) आप जीवन मे कितने भी ऊॅचे क्यो न उठ जाए पर अपनी गरीबी और कठिनाई को कभी मत भूलिए।
6) वाणी मे भी अजीब शक्ति होती है कङवा बोलने वाले का शहद भी नही बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है।
7) जीवन मे सबसे बङी खुशी उस काम को करने मे है जिसे लोग कहते है कि तुम नही कर सकते हो।
8) इसांन एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है, तभी मालूम होता है कि
दुकान सोने की है या कोयले की।
9) कामयाब होने के लिए जिन्दगी मे कुछ ऐसा काम करो कि लोग आपका नाम Face book पे नही Google पे सर्च करे।
10) दुनिया विरोध करे तुम ङरो मत क्योकि जिस पेङ पर फल लगते है दुनिया उसे ही पत्थर मारती है।
11) जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर है मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी।
12) दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह एक से मांगो हजारो से मिलती है सहयोग हजारो से मांगो एक से मिलता है।
13) मैने धन से कहा कि तुम एक कागज के टुकङे हो धन मुस्कराया और बोला बिल्कुल मै एक कागज का टुकङा हूॅ लेकिन मैने आज तक जिन्दगी मे कूङेदान का मुहॅ नही देखा।
14) आंधियो ने लाख बढाया हौसला धूल का, दो बूंद बारिश ने औकात बता दी!
15) जब एक रोटी के चार टुकङे हो और खाने वाले पांच हो तब मुझे भूख नही है ऐसा कहने वाला कौन है सिर्फ "माँ"
16) जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आप जीवन मे सफल हो रहे है।
17) मत फेंक पत्थर पानी मे उसे भी कोई पीता है। मत रहो यू उदास जिन्दगी मे तुम्हे देखकर भी कोई जीता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कैबिनेट की पूरी सूची

केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंगलवार को किए गए विस्तार तथा फेरबदल के बाद मंत्रियों और उनके विभागों की सूची इस प्रकार है :-
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी : कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग,
अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे तथा किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किए गए अन्य सभी मंत्रालय।
कैबिनेट मंत्री
राजनाथ सिंह : गृहसुषमा स्वराज : विदेश मंत्रालय
अरुण जेटली : वित्त, कॉरपोरेट मामलेएम.
वेंकैया नायडू: शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन, सूचना एवं प्रसारण
नितिन गडकरी : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी
मनोहर पर्रिकर: रक्षा मंत्री
सुरेश प्रभु: रेलवे
डी. वी. सदानंद गौड़ा : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन
उमा भारती : जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा पुनरुद्धार
डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला : अल्पसंख्यक मामले
राम विलास पासवान : उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण
कलराज मिश्र : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
मेनका संजय गांधी : महिला एवं बाल विकास
अनंत कुमार : रसायन एवं उर्वरक, संसदीय मामले
रविशंकर प्रसाद : संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, विधि एवं न्याय
जगत प्रकाश नड्डा : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
अशोक गजपति राजू पुसापति : नागरिक उड्डयन
अनंत गीते: भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम
हरसिमरत कौर बादल : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
नरेन्द्र सिंह तोमर : ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजलएवं स्वच्छता
चौधरी बिरेंदर सिंह : इस्पात
जुएल उरांव : जनजातीय मामले
राधा मोहन सिंह : कृषि एवं किसान कल्याण
थावरचन्द गेहलोत : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
स्मृति जुबिन ईरानी : कपड़ा मंत्रालय
डॉ. हर्ष वर्धन : विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भू विज्ञान
प्रकाश जावड़ेकर : मानव संसाधन विकास मंत्रालयराज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)
*विजय गोयल* : खेल एंव युवा मामले
*अनिल माधव दवे* : पर्यावरण
*मनोज सिन्हा* : संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), रेल राज्य मंत्री
*राज्य मंत्री*
*एम जे अकबर* : विदेश राज्य मंत्रीएस *एस अहलुवालिया* : संसदीय कार्यमंत्री
*जयंत सिन्हा* : नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री
*अनुप्रिया पटेल* : स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्यमंत्री
*रामदास आठवले* : सामाजिक न्याय राज्यमंत्री
*संतोष गंगवार* : वित्त राज्यमंत्री
*परुषोत्तम रुपाला*: कृषि कल्याण, पंचायती राज
*राजन गोहेन* : रेल राज्यमंत्री
*हंसराज अहीर* : गृहराज्य मंत्री
*फग्गन सिंह कुलस्ते* : परिवार कल्याण राज्यमंत्री
*अर्जुनराम मेघवाल* : वित्त एवं कॉरपोरेट राज्यमंत्री
*अजय टम्टा* : कपड़ा राज्यमंत्री
*कृष्णा राज* : महिला एंव बाल विकास मंत्री
*सुभाष रामाराव* : रक्षा राज्यमंत्री
*सी आर चौधरी* : उपभोक्ता मंत्रालय में राज्यमंत्री
*पी पी चौधरी* : कानून राज्य मंत्री
*मनसुख मंडाविया* : परिवहन राज्यमंत्री
*महेंद्र नाथ पांडेय* : शिक्षा राज्यमंत्री

लोकप्रिय पोस्ट